आजमगढ़, जून 11 -- आजमगढ़। गांजा के साथ पकड़े गए आरोपी के मुकदमे की सुनवाई पूरी करने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन अजय श्रीवास्तव ने बुधवार को सजा सुनाई। उन्होंने आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास के साथ छह हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, तरवां थाना के उपनिरीक्षक जावेद अख्तर ने 22 अप्रैल 2022 को चेकिंग के दौरान आरोपी राजकुमार प्रजापति निवासी खरिहानी थाना तरवां को गिरफ्तार कर उसके पास से एक किलो 100 ग्राम गांजा बरामद किया। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय भेजी। यह भी पढ़ें- गांजा तस्करी में कल्याण्पुर निवासी को 15 वर्ष की सजा यह भी पढ़ें- डोडा रखने के आरोप में 4 साल की क़ैद यह भी पढ़ें- छह किलो गांजा के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

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