बगहा, जनवरी 2 -- बेतिया। एनडीपीएस एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश आनंद विश्वास धर दुबे ने गांजा की तस्करी करते पकड़े गए एक तस्कर को तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। वहीं 60 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। सजायाफ्ता तस्कर साठी थाना क्षेत्र अंतर्गत परोराहां निवासी खुर्शीद आलम है। एनडीपीएस एक्ट के विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि कांड के सूचक पुलिस पदाधिकारी संजय कुमार है। 22 नवम्बर 2023 को वे पुलिस दल के साथ नेपाल बॉर्डर से सटे भारतीय सीमा के पास छापामारी कर रहे थे। उसी वक्त बाइक पर सवार एक व्यक्ति नेपाल से भारतीय सीमा में प्रवेश किया। पुलिस दल के समीप आने पर उसे पुलिस ने रूकने का इशारा किया।वह भागने लगा। जिसे जवानों ने पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके पीठू बैग में रखा 4 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद कर जब्त किया था। तस्कर को गिरफ्तार ...