गांजा की खेती करने के आरोप में दो व्यक्तियों को न्यायालय ने सुनाई सजा
चतरा, जून 18 -- चतरा, विधि संवाददाता। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंभू लाल साव की अदालत ने गुरुवार को एनडीपीएस केस दो अभियुक्तों को क्रमश: 8 वर्ष और 6 वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों पर 50-50 हजार रूपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर एक-एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतना होगा। सजा पाने वाले दोनों अभियुक्त इटखोरी थाना क्षेत्र के बोंगा गांव के रहने वाले हैं। इसमें निलेश सिंह को 8 वर्ष और महेंद्र सिंह को 6 वर्ष की सजा सुनाई गयी है। दोनों रिश्ते में बाप बेटे हैं। केस में प्रभारी लोक अभियोजक अमित कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इस केस में कुल 17 गवाहों की गवाही कराई गई है। अभियुक्तों के ऊपर इटखोरी थाना कांड संख्या 159/ 2020 दिनांक 22 सितंबर 2020 दर्ज है। अभियुक्तों के ऊपर आरोप है कि दोनों अभियुक्त अपने रैयती जमीन एवं घर के आंगन वं...
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