रांची, अप्रैल 22 -- रांची, संवाददाता। अपर न्यायायुक्त संजीव झा की अदालत ने फायरिंग और जानलेवा हमले के मामले में दो आरोपियों मो. अरमान अंसारी और मो. एहसान अनवर को अभियोजन पक्ष की लापरवाही के कारण बरी कर दिया। पांच साल पुराने मामले में गवाहों को लाने के लिए अदालत ने थाना प्रभारी, एसएसपी, डीजीपी को भी पत्र भेजा गया। इसके बावजूद कोई गवाह नहीं पहुंचा। कई अवसर देने के बाद भी अभियोजन साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा। अभियोजन के अनुसार, 15 अगस्त 2021 को लाह कोठी रोड के पास आरोपियों ने मारपीट के बाद फायरिंग कर सूचक की हत्या का प्रयास किया था। अदालत ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए समन, जमानती वारंट जारी किए गए। इसके अलावा संबंधित थाना प्रभारी, एसएसपी और डीजीपी को भी पत्र भेजे गए, लेकिन इसके बावजूद कोई गवाह...