कानपुर, मार्च 31 -- कानपुर देहात, संवाददाता। बिल्हौर कोतवाली क्षेत्र के बरइयनपुरवा गांव में करीब साढ़े पांच साल पहले हुई विवाहिता की मौत के मामले में दर्ज हत्या के मुकदमेे की सुनवाई के दौरान एडीजे कोर्ट संख्या-15 में तीन गवाह पुलिस के समक्ष दिए गए बयानों से मुकर गए। इस पर अदालत ने आरोपित को दोषमुक्त कर दिया। साढ़े पांच साल तक जेल में बंद रहे आरोपित पर लगा हत्या का कलंक तो मिट गया, लेकिन तीनों गवाहों के खिलाफ अदालत ने प्रकीर्ण वाद दर्ज करने का आदेश दिया।बरइनपुरवा बिल्हौर निवासी लक्ष्मण की शादी 2012 मे हरीरामपुर थाना ललौली फतेहपुर की आशा देवी उर्फ मोहनी के साथ हुई थी। 23 अगस्त 2020 को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होगई थी। मामले में हरीरामपुर थाना ललौली फतेहपुर के रहने वाले मृतका के भाई रामप्रकाश चौरसिया ने बहनोई लक्ष्मण पर बहन की लाठी से पीटक...
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