गवाही नहीं देने आने वाले ब्रह्मपुरा के तत्कालीन जमादार के खिलाफ वारंट
मुजफ्फरपुर, सितम्बर 12 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। छेड़खानी व अश्लील हरकत के 11 वर्ष पुराने मामले में गवाही देने नहीं देने आने वाले आईओ सह ब्रह्मपुरा के तत्कालीन सहायक अवर निरीक्षक सियाराम सिंह के विरुद्ध गैरजमानतीय वारंट जारी किया गया है। यह वारंट विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने जारी किया है। इससे पहले भी उनके विरुद्ध समन जारी किया गया था। गवाही के लिए कोर्ट में पेश नहीं करने पर ब्रह्मपुरा थानाध्यक्ष पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया था। इसके बाद भी सियाराम सिंह गवाही देने विशेष कोर्ट में नहीं पहुंचे।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.