प्रयागराज, मार्च 12 -- ​प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रोन्नति में आरक्षण से संबंधित आदेश की अनदेखी पर सख्त रुख अपनाते हुए गवर्नमेंट प्रेस के निदेशक पुनीत कुमार तिवारी पर अवमानना के आरोप तय किए हैं। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने उनसे पूछा है कि क्यों न उन्हें अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 10/12 के तहत दंडित किया जाए। कोर्ट ने यह आदेश असद उल्लाह की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।प्रोन्नति में आरक्षण को लेकर याची की याचिका पर 28 मार्च 2025 को हाईकोर्ट ने विभाग को निर्देश दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले और सरकारी आदेशों के आलोक में याची के प्रत्यावेदन पर दो महीने के भीतर विचार कर सकारण आदेश करें। ​जब विभाग ने तय समय सीमा में कोई निर्णय नहीं लिया, तो याची ने अवमानना याचिका की। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने आदेश क...