भभुआ, दिसम्बर 23 -- पत्नी की हत्या मामले में सजा पाने वाला अधौरा के बभनी का है निवासी दहेज में पैसा और सामान नहीं देने पर हत्या कराने का लगाया गया है आरोप भभुआ,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सिविल कोर्ट के एडीजे 11 योगेश शरण त्रिपाठी की अदालत ने दहेज के लिए विबाहिता की हत्या करने के मामले में पति को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी। अदालत ने अपने फैसले में आजीवन कारावास के अलावा 23 हजार रुपया अर्थदण्ड लगाया। अर्थदण्ड की राशि नहीं जमा करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी। सजा पाने वाला अजय यादव जिले के अधौरा थाना क्षेत्र के बभनीकला निवासी श्याम बिहारी यादव का पुत्र है। अपर लोक अभियोजक रामदयालु सिंह ने बताया गया कि उक्त मामले में यूपी के सोनभद्र जिला के कटरिया निवासी ने राजेन्द्र यादव ने अधौरा थाना में पुत्री कुसुम देवी की हत्य...