नई दिल्ली, दिसम्बर 29 -- मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को कहा कि वह वित्तीय उत्पादों एवं सेवाओं की गलत बिक्री रोकने के लिए वित्तीय संस्थानों पर लागू होने वाले विज्ञापन, विपणन और बिक्री से संबंधित व्यापक नियम जारी करेगा। आरबीआई ने कहा कि गलत वित्तीय उत्पादों की बिक्री के मामले ग्राहकों और पूरे वित्तीय क्षेत्र दोनों के लिए गंभीर परिणाम होते हैं। आरबीआई ने यह भी कहा कि वह ऋण की वसूली करने वाले एजेंटों और वसूली से जुड़े संचालन संबंधी मौजूदा निर्देशों की समीक्षा कर रहा है और उन्हें एकीकृत रूप में जारी करने का प्रस्ताव है। डिजिटल एवं साइबर धोखाधड़ी के मामलों से निपटने के लिए रिजर्व बैंक संबंधित मंत्रालयों और अन्य हितधारकों के साथ काम कर रहा है।
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