सासाराम, अगस्त 10 -- सासाराम, निज संवाददाता। इजराय वाद संख्या-26/2022 में निर्णय ऋणी का गलत पता बताए जाने के मामले को जिला जज चार अनिल कुमार की अदालत ने गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने यूपी के सोनभद्र डीएम से सात दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है कि उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को सूचना क्यों नहीं भेजी जाए। यह भी पढ़ें- वसूली में लापरवाही पर गयाजी डीएम से सात दिन में मांगा जवाब

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