नैनीताल, दिसम्बर 21 -- नैनीताल। डीएम ललित मोहन रयाल ने गलत तथ्य प्रस्तुत करने पर एक व्यक्ति का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया है। डीएम ने बताया कि हल्द्वानी वनभूलपुरा थाना क्षेत्र के आजाद नगर निवासी नाहिद कुरैशी पुत्र वाजिद कुरैशी के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया था। मामले में जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष पक्षकार नाहिद कुरैशी ने बताया था, कि वो एक व्यापारी है और उसे व्यापार के सिलसिले में नकद धनराशि के साथ आवागमन करना पड़ता है, जिसके चलते उसके जान-माल को खतरा बना रहता है। ऐसे में शस्त्र लाइसेंस को यथावत बनाए रखा जाना आवश्यक है। मामले में वाजिद कुरैशी के आयकर रिटर्न के रिकॉर्ड से पता चला कि उनकी वार्षिक आय इतनी अधिक नहीं है, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि उनके जान-माल को असाधारण या विशिष्ट खतरा उत्पन्न होता हो, और ...
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