प्रयागराज, अगस्त 12 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। करीब 18 वर्ष तक चली कानूनी लड़ाई के बाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रयागराज ने उपचार में लापरवाही से महिला की मौत के मामले में शहर के तीन डॉक्टरों को मृतका के पति को छह लाख रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश दिया है। इस राशि पर परिवाद दाखिल करने की तिथि से अंतिम भुगतान तक आठ प्रतिशत सामान्य वार्षिक ब्याज भी देना होगा। इसके साथ ही विपक्षीगण को 10 हजार रुपये वाद व्यय के रूप में भी अदा करने का निर्देश दिया गया है। यह फैसला जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रयागराज के अध्यक्ष मोहम्मद इब्राहीम, सदस्य प्रकाश चन्द्र त्रिपाठी और सदस्य सरला की पीठ ने दिया । परिवादी महंत प्रकाश सिंह, निवासी राजरूपपुर ने 24 जुलाई 2008 को परिवाद दाखिल किया था। मामले में डॉ.अरुण बनर्जी, डॉ.इशिता बनर्...