नैनीताल, फरवरी 16 -- नैनीताल, संवाददाता। बड़ौन, खनस्यूं में 19 जून 2023 को घास काटने के विवाद में गर्भवती महिला से मारपीट के मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल जज उर्वशी रावत की कोर्ट ने चंदन सिंह व उनके बेटे हरीश उर्फ हरेंद्र सिंह को छह-छह माह की सजा सुनाई है। साथ ही तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन के अनुसार, घटना के दिन आरोपियों ने शिकायतकर्ता नैन राम की गर्भवती पत्नी को चार मीटर गहरी खाई में फेंक दिया। जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। साथ ही उनकी बेटी और बहू के साथ भी मारपीट की गई। मामले में अभियोजन पक्ष ने नौ गवाह पेश किए। कोर्ट ने गवाहों के बयानों की पुष्टि की और माना कि मामूली असंगतियां स्वाभाविक हैं और इससे अभियोजन की मूल कहानी प्रभावित नहीं होती। कोर्ट ने धारा 323 के तहत प्रत...
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