रांची, अप्रैल 29 -- रांची। इटकी थाना क्षेत्र में गर्भवती महिला को जलाकर हत्या करने के सनसनीखेज मामले में अदालत ने आरोपी शांति कुजूर की जमानत याचिका खारिज कर दी। अपर न्यायायुक्त संजीव झा की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया। मामला इटकी थाना कांड संख्या 91/2023 से जुड़ा है, जिसमें आरोपी शांति कुजूर 13 दिसंबर 2023 से न्यायिक हिरासत में है। बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है और घटना से उसका कोई संबंध नहीं है। वहीं, अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी पर बेहद गंभीर आरोप हैं। यह भी पढ़ें- 10 महीने बाद जेल से निकली सोनम रघुवंशी, पिता ने भरी मुचलके की रकम; किन वजहों से जमानत आरोप है कि आरोपी ने सो रही महिला पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई और ग...