गर्भवती पत्नी को आत्महत्या के लिए किया मजबूर; पति-सास को 12-12 साल की कैद
नई दिल्ली, अगस्त 15 -- निखिल पाठक, नई दिल्ली दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने गर्भवती महिला को दहेज उत्पीड़न और क्रूरता के जरिए खुदकुशी के लिए मजबूर करने के मामले में पति नितेश कश्यप और सास मीना को 12-12 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पति पर 35 हजार और सास पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जुर्माने की राशि वसूल होने के बाद मृतका के कानूनी वारिसों को मुआवजे के तौर पर दी जाएगी।21वीं सदी में दहेज प्रताड़ना से मौतें बेहद दुर्भाग्यपूर्ण अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रिया महेंद्र की अदालत ने सजा के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय समाज में 21वीं सदी में भी दहेज प्रताड़ना से होने वाली मौतों का सिलसिला जारी है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।दोषियों के प्रति नरमी उचित नहीं शादी के...
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