कानपुर, अप्रैल 28 -- कानपुर, प्रमुख संवाददाता। गुजैनी में चार साल पहले सोते समय पिता की गर्दन में चाकू घोंपकर हत्या करने वाले बेटे को अपर जिला जज तृतीय कंचन ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वारदात के बाद से ही बेटा जेल में था। नशे के आदी बेटे के घर से निकलने पर पिता ने रोक लगा दी थी। इसी खुन्नस में उसने पिता की जान ले ली थी।गुजैनी निवासी अखिल शुक्ला ने 25 जुलाई 2022 को गोविंदनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि भाई निखिल शुक्ला ने पिता की हत्या कर दी है। सुबह चार से पांच बजे के बीच पिता जीत कुमार शुक्ला उर्फ गोरे सो रहे थे। उसी समय निखिल ने सिर पर सरिया मारकर पिता को घायल कर दिया। इसके बाद पिता की गर्दन पर चाकू से कई वार किए थे। चीख सुनकर बचाने दौड़ी मां सुमन और 80 वर्षीय नाना रामभरो...
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