नई दिल्ली, अक्टूबर 19 -- सुप्रीम कोर्ट ने एक अनूठी SOP तैयार की है, जिसमें निर्देश दिया गया कि अगर कोई गरीब व्यक्ति जमानत के लिए आर्थिक गारंटी देने में असमर्थ है, तो सरकार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के जरिए इसे मुहैया करेगी। इस तरह उसकी रिहाई सुनिश्चित की जाएगी। अदालत ने यह एसओपी सीनियर वकील सिद्धार्थ लूथरा और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी के सुझावों के बाद तैयार की। यह मामला एससी ने स्वतः संज्ञान में लिया, जब उसे पता चला कि हजारों विचाराधीन कैदी जमानत मिलने के बावजूद केवल इसलिए जेल में बंद हैं क्योंकि वे जमानत बांड या गारंटर प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। यह भी पढ़ें- दिवाली से पहले चंद्रयान-2 ने दी खुशखबरी, सूर्य-चांद के 'रिश्ते' पर बड़ी जानकारी जज एमएम सुंदरेश और एससी शर्मा की पीठ ने कहा कि DLSA एक लाख रुपये तक की जमानत राशि भ...