गरीब परिवार को मिलेगी निशुल्क कानूनी मदद
बागपत, अगस्त 21 -- खेकड़ा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जनपद बागपत ने आर्थिक रूप से कमजोर एक परिवार को राहत पहुंचाते हुए निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का आदेश जारी किया है। प्राधिकरण की सचिव अंकिता सिंह के द्वारा जारी आदेश के तहत पीड़ित पक्ष के लिए पैनल अधिवक्ता की नियुक्ति की गई है। दरअसल, तहसील खेकड़ा के गांव डूंडाहैडा निवासी गोपीचन्द ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रार्थना-पत्र दाखिल किया था। बताया कि अब्दुलपुर स्थित जमीन को लेकर विपक्षी के साथ उनका विवाद चल रहा है। वे बेहद गरीब व आर्थिक रूप से कमजोर हैं और प्राइवेट अधिवक्ता करने में पूरी तरह असमर्थ हैं। उन्होंने अपने राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड व मजदूरी कार्ड के दस्तावेज प्रस्तुत कर विधिक सेवा प्राधिकरण से निशुल्क सरकारी अधिवक्ता उपलब्ध कराने की गुहार लगाई थी। दस्तावेजों के अवलोकन के...
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