गरीबी के कारण नहीं दे सका जमानतदार, निजी मुचलके पर रिहाई
रांची, जून 15 -- रांची। न्यायायुक्त अनिल मिश्रा-1 की अदालत ने आरोपी सतीश कुमार उर्फ छोटका को जमानत की शर्तों में राहत प्रदान की है। अदालत ने पहले पारित जमानत आदेश में संशोधन करते हुए आरोपी को 45 दिनों के लिए निजी मुचलके (पर्सनल बॉन्ड) पर रिहा करने का निर्देश दिया। मामला रातू थाना कांड संख्या 333/2024 से जुड़ा है। आरोपी को 29 मई को जमानत मिली थी। अदालत ने 10 हजार रुपये के बेल बॉन्ड तथा समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने की शर्त रखी थी। आरोपी की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया कि वह गरीब परिवार से आता है और सक्षम जमानतदार उपलब्ध नहीं करा पा रहा है।
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