विधि संवाददाता, अक्टूबर 10 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। अधिवक्ता उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी पांच लाख रुपये के इनामी रहे मोहम्मद अरमान की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। चर्चित हत्याकांड के अलावा अब गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में भी उसे प्रयागराज की अदालत में पेश होना होगा। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट की अदालत ने 9 अक्तूबर 2026 को पारित आदेश में अरमान को 22 अक्तूबर को गया केंद्रीय कारागार, बिहार से तलब करने के लिए नियमानुसार उपस्थिति वारंट जारी करने का निर्देश दिया है। यह आदेश प्रभारी विशेष न्यायाधीश राहुल सिंह ने पुलिस अधिकारी वैभव सिंह के प्रार्थना पत्र पर विशेष लोक अभियोजक गुलाब चंद्र अग्रहरी को सुनकर दिया। अदालत का यह आदेश धूमनगंज थाने में दर्ज मुकदमा से संबंधित है। जोकि उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण)...