बागेश्वर, अक्टूबर 7 -- देवेंद्र पांडे, बागेश्वर। सिविल जज (सीनियर डिवीजन) योगेंद्र सागर की अदालत ने शाखा डाकघर काफली के पूर्व डाकपाल आदित्य सिन्हा को गबन के मामले में तीन साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सहायक लोक अभियोजक गौरव अग्रवाल ने बताया कि अक्टूबर 2023 में डाक निरीक्षक देव सिंह पांगती के नेतृत्व में दो सदस्यीय कमेटी ने काफली डाकघर का निरीक्षण किया था। अभिलेखों के अनुसार डाकघर में 11,827 रुपये होने चाहिए थे, जबकि मौके पर सिर्फ 500 रुपये मिले। जांच में सामने आया कि आरोपी पासबुक में सुकन्या समृद्धि योजना की जमा राशि की एंट्री करता था, लेकिन रकम खातों में जमा करने के बजाय निजी खर्च में इस्तेमाल कर लेता था। जांच में कुल 71,327 रुपये के गब...