सुल्तानपुर, मार्च 30 -- सुलतानपुर। छात्रों की फीस का गबन और धोखाधड़ी करने के आरोपी शिक्षक राजेंद्र कुमार की गिरफ्तारी पर सेशन जज सुनील कुमार ने रोक लगा दी है। अधिवक्ता संतोष पांडेय ने याचिका पेश कर हाईकोर्ट से पूर्व में मिली अग्रिम जमानत के आधार पर राहत देने की मांग की। साक्ष्य और तर्कों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। संग्रामपुर के पुन्नपुर निवासी सहायक अध्यापक राजेंद्र कुमार पर जामो के जनता इंटर कॉलेज के प्रबंधक एमपी सिंह ने साल 2025 में 47 छात्रों की 13,226 रूपये फीस विद्यालय के कोष में जमा नहीं करने पर गबन और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...