जहानाबाद, जनवरी 31 -- अरवल, निज प्रतिनिधि। व्यवहार न्यायालय अरवल के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार पांडे की अदालत ने गबन के आरोपित को 7 साल कारावास की सजा एवं दस हजार रुपए अर्थ दण्ड की राशि की सजा सुनाई। अभियोजन अधिकारी विवेकानंद श्रीवास्तव ने बताया कि वनिया बिगहा निवासी सीताराम सिंह ने मेहंदिया थाना कांड संख्या 82/2019 दर्ज कराया था। जिसमें आरोप लगाया था कि अभियुक्त मड़ैला गांव निवासी वीरेंद्र कुमार द्वारा जमीन दिलाने एवं बेचने के नाम पर धोखाधड़ी कर 1450000 रुपए ले लिया था। उन्होंने आरोप लगाया है कि अभियुक्त राधा स्वामी सत्संग व्यास कमेटी बलिदाद का सचिव है तथा कमेटी का जमीन बेचने का अधिकार बताकर धोखाधड़ी करते हुए हमसे 1450000 ले लिया। जब राधा स्वामी सत्संग व्यास कमेटी सगुना मोड़ खगौल रोड दानापुर एरिया सचिव से बात किया तो पता चला कि इन्ह...