नई दिल्ली, जुलाई 28 -- बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया अपील पर अपना रुख साफ करने को कहा है, जिसमें उन्होंने भक्तों से आने वाले गणेश उत्सव के दौरान पर्यावरण के अनुकूल मिट्टी की मूर्तियों का इस्तेमाल करने का आग्रह किया था। जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस कमल खाता की पीठ ने प्लास्टर ऑफ पेरिस (पीओपी) की मूर्तियों के इस्तेमाल के खिलाफ कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से सवाल किया और एडवोकेट जनरल मिलिंद साठे को सरकार का रुख साफ करने के लिए बुधवार तक का समय दिया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने अपनी 2020 की गाइडलाइंस में पीओपी की मूर्तियों पर रोक लगा दी थी। यह भी पढ़ें- 'E20 से मेरा कोई वास्ता नहीं', नितिन गडकरी ने इस मंत्रालय पर भी किया केस; बोले- मेरी पॉलिसी नहीं कोर्ट ने रविवार को ...