बस्ती, मार्च 14 -- बस्ती। कोडीनयुक्त कफ सिरप की अवैध बिक्री में गणपति फॉर्मा के वाराणसी स्थित बैंक खाते में जमा धनराशि को कोर्ट ने कुर्क कर दिया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय बस्ती के अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार कटियार ने अग्रिम आदेश तक आरोपी पंकज कुमार की फर्म गणपति फॉर्मा के बैंक खाते में जमा आठ लाख 95 हजार 548 रुपये को कुर्क करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आरोपी को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए 24 मार्च की तारीख तय की है। गौरतलब है कि वर्तमान में आरोपी जेल में बंद है। बता दें कि कोतवाली में कोडीनयुक्त कफ सिरप की अवैध बिक्री के मामले में दर्ज मुकदमे में विवेचक निरीक्षक शुभनारायण दुबे ने कोर्ट में धारा-107 बीएनएसएस के तहत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया। इसके माध्यम से विवेचक ने फर्म के संचालक व आरोपी पंकज कुमार के वाराणसी में एचडीए...