रांची, अगस्त 26 -- रांची, संवाददाता। गढ़वा के विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी को करोड़ों रुपये के अलकतरा घोटाले मामले में बड़ा झटका लगा है। उनकी ओर से दाखिल डिस्चार्ज याचिका को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसएन तिवारी की अदालत ने खारिज कर दिया है। यह मामला करीब 16 साल पुराना है। उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए बीते 12 फरवरी को डिस्चार्ज याचिका दाखिल की थी। अदालत ने इस पर सुनवाई पूरी करने के बाद 12 अगस्त को आदेश सुरक्षित रखा था, जिसे मंगलवार को सुनाया गया। अब मामले में जल्द ही आरोप तय किया जाएगा। मालूम हो कि सत्येंद्रनाथ तिवारी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, लेकिन वहां भी उन्हें राहत नहीं मिली। सीबीआई ने वर्ष 2009 में प्राथमिकी दर्ज की थी। आरोप है कि तिवारी ने अपनी फर्म कलावती कंस्ट्रक्शन के नाम से छत्तरपुर-जपला रोड (32 किमी) बनाने का ...