नई दिल्ली, अक्टूबर 3 -- यहां की एक विशेष एनआईए अदालत ने शुक्रवार को 2019 में गढ़चिरौली विस्फोट के शेष चार आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए। इस विस्फोट में 15 पुलिसकर्मी और एक नागरिक मारे गए थे। अदालत ने मई 2024 में आठ आरोपियों में से चार के खिलाफ आरोप तय किए थे, लेकिन सत्यनारायण रानी उर्फ किरण, परसराम तुलावी, सोमसे मडावी और किसन हिदामी के खिलाफ मामला अलग कर दिया गया क्योंकि उन्होंने अपने खिलाफ मकोका लगाए जाने को चुनौती दी थी। उनकी दलीलों को स्वीकार करते हुए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें मकोका के अपराधों से मुक्त कर दिया। विस्फोट की जांच करने वाली एनआईए ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। शीर्ष कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया, जिससे मकोका के तहत उनके खिलाफ आरोप तय करने का रास्ता साफ हो गया।

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