नई दिल्ली, अगस्त 5 -- बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को अंतरिम राहत देते हुए मेटा, एक्स और गूगल को आदेश दिया कि वे उन्हें निशाना बनाने वाली सभी 'अपमानजनक, अश्लील और मानहानि करने वाली' सोशल मीडिया पोस्ट तुरंत हटा दें। जस्टिस आरिफ डॉक्टर की एकल जज की पीठ ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री द्वारा दायर एक सिविल मानहानि मुकदमे की सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किया। इस मुकदमे में एआई से बने डीपफेक वीडियो और हेरफेर की गई डिजिटल पोस्ट को चुनौती दी गई थी, जिनमें झूठा आरोप लगाया गया था कि गडकरी और उनके परिवार को केंद्र की एथनॉल-मिश्रित पेट्रोल (ई20) पहल से अवैध वित्तीय लाभ मिला है। यह भी पढ़ें- नितिन गडकरी को बड़ी राहत, E20 विवाद से जुड़े डीपफेक वीडियो और तस्वीरें हटाने का आदेश जस्टिस डॉक्टर ने कहा कि पहली नज़र में ये पोस...