नई दिल्ली, जनवरी 16 -- दिल्ली में संजय गांधी पशु देखभाल केन्द्र को एक जांच के दौरान कब्जे में लिए गए 10 कुत्तों को सौंपने के न्यायिक आदेश का अनुपालन नहीं करने पर अदालत ने फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि केन्द्र द्वारा इस मामले में दी गई सफाई पूरी तरह से असंतोषजनक और टालमटोल करने वाली है। कड़कड़डूमा स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरभि शर्मा वत्स की अदालत जगतपुरी थाने में दर्ज एफआईआर में आरोपी मालिक को कुत्ते सौंपने के निर्देश देने वाले मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को चुनौती देने के लिए पशु आश्रयगृह की तरफ से दाखिल आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई कर रही है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि उपरोक्त तथ्यों के आलोक में यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता (पशु आश्रय केन्द्र) का आचरण गैर-अनुपालन, गंभीर लापरवाही और जानबूझकर गलतबयानी वाला है, जबकि वे पशु ...
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