नई दिल्ली, अगस्त 5 -- बिहार में गंगा नदी में गंदगी बहाने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने सख्त रवैया अपनाया है। एनजीटी ने राज्य के उन शहरों पर जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है, जहां बड़े पैमाने पर गंदगी और बिना साफ किया हुआ नाले नालियों का पानी धड़ल्ले से गंगा में बहाया जा रहा है। इस संबंध में एनजीटी ने बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (BSPCB) को निर्देस जारी किए हैं। बिहार सरकार के पर्यावरण विभाग ने एनजीटी को बताया कि बक्सर से मुंगेर तक नाले खुले हुए हैं। इनके जरिए रोजाना बड़ी मात्रा में दूषित पानी गंगा में जा रहा है। एनजीटी ने एक मीडिया रिपोर्ट पर संज्ञान लेने के बाद यह निर्देश दिया, जिसमें दावा किया गया कि बिहार में गंगा नदी का पानी नहाने के लिए भी सुरक्षित नहीं है। एनजीटी के चेयरमैन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और एक्सपर्ट अफरोज अहमद...