वाराणसी, मई 16 -- UP News: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रमजान के दौरान वाराणसी में गंगा नदी में एक नाव पर इफ्तार पार्टी और मांसाहार करने तथा नदी में हड्डियां फेंकने के आरोपी युवकों में से 8 को शुक्रवार को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला ने आरोपियों को जमानत दी। आरोपियों की ओर से हलफनामा दाखिल कर माफी मांगी गई। हलफनामे में कहा गया कि वे अपने कृत्य के लिए शर्मिंदा है तथा भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे। इससे पूर्व, अदालत ने राज्य सरकार के वकील को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया था। अदालत ने अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 18 मई की तिथि निर्धारित की है। जमानत याचिका में याचिकाकर्ताओं के वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को इस मामले में झूठा फंसाया गया है क्योंकि प्राथमिकी में वे नामजद नहीं हैं। भाज...