गोरखपुर, सितम्बर 18 -- गोरखपुर। मुख्य संवाददाता। जंगल सिकरी उर्फ खोराबार और खोराबार उर्फ सूबा बाजार की अधिग्रहीत भूमि के 244 काश्तकारों को मिलने वाला 56.13 करोड़ रुपये का बढ़ा मुआवजा लारा कोर्ट से वितरित होने लगा है। दूसरी ओर भूमि अर्जन, पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन प्राधिकरण (लारा) कोर्ट से बढ़े मुआवजा देने के निर्णय के आलोक में दोनों राजस्व ग्राम के और 271 काश्तकार बढ़े मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इन काश्तकारों ने भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 28 ए के तहत विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के समक्ष प्रत्यावेदन दिया था जिसे 01 सितंबर से गोरखपुर विकास प्राधिकरण में अग्रिम कार्रवाई के लिए लंबित है। यदि प्राधिकरण/ विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी इसे खारिज कर देता है तो उसे आधार बना कर काश्तकार पुन: लारा कोर्ट में मुकदमा लड़ेंगे। दो दशक पूर्व राजस्...