मुजफ्फरपुर, अक्टूबर 5 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। सकरा थाना क्षेत्र के गांव में दो वर्ष पहले परवल की खेत में काम कर शाम में घर लौट रही 32 वर्षीय महिला के साथ रास्ते में दुष्कर्म करने के दोषी राजेंद्र सिंह (45) को दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है। उसे दस हजार रुपया जुर्माना भी देना होगा। जुर्माना नहीं देने पर उसे दो माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

महिला थाना में कराई थी एफआईआर सेशन ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-तीन के न्यायाधीश नूर सुल्ताना ने सोमवार को उसे सजा सुनाई। विशेष कोर्ट ने बिहार प्रतिकर अधिनियम के तहत पीड़िता को अनुग्रह अनुदान देने की अनुशंसा जिला विधिक सेवा प्राधिकार से की। मामले में विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) राजीव रंजन राजू ने कोर्ट के समक्ष नौ गवाहों को पेश किया। साक्ष्यों को पेश करने में अधिवक्ता मिक्की कुमारी ने उनका स...