मुजफ्फरपुर, सितम्बर 23 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सकरा थाने के गांव में दो वर्ष पहले खेत से शाम में लौट रही 32 वर्षीया महिला से दुष्कर्म के मामले में राजेंद्र सिंह (45) को कोर्ट ने दोषी करार दिया गया है। सेशन ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-तीन के न्यायाधीश नूर सुल्ताना ने मंगलवार को उसे दोषी ठहराया। सजा के बिंदू पर बुधवार को सुनवाई होगी। मामले में विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो राजीव रंजन राजू ने कोर्ट में नौ गवाहों को पेश किया।महिला ने 17 अक्टूबर 2024 को महिला थाने में एफआईआर कराई थी। कहा था कि 17 अक्टूबर को वह परवल के खेत में निकौनी कर शाम में घर लौट रही थी। यह भी पढ़ें- Muzaffarpur News: किशोरी को अगवा करने में युवक दोषी करार रास्ते में बंसवारी में राजेंद्र सिंह ने उसके साथ दुष्कर्म किया। उसी समय किसी के आने की आहट पाकर व...