नई दिल्ली, सितम्बर 16 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में हत्या के दोषी करार दिए गए एक शख्स को फसल बचाने की छूट दी। अदालत ने चार सप्ताह के लिए पेरोल में वृद्धि कर दी ताकि वह 1.4 एकड़ खेत में लगी फसल को बाढ़ से हुए नुकसान को कम कर सके। बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस अरुण मोंगा ने कहा कि बाढ़ से फसल को नुकसान 'भगवान का कृत्य' है और याचिकाकर्ता प्रवीण राणा की मौजूदगी आवश्यक है ताकि वह परिवार के एकमात्र आय के साधन की रक्षा कर सके। अदालत ने कहा, 'याचिकाकर्ता की मौजूदगी इसलिए भी जरूरी है ताकि वह अपने परिवार के एकमात्र आय के साधन की रक्षा कर सके। उसकी विधवा मां और दो छोटे बच्चे पूर्ण रूप से इस पर निर्भर हैं।' अदालत ने इस बात का जिक्र किया कि बाढ़ का पानी अब नीचे उतर रहा है, खेत में लगी फसल को बचाने के लिए कई कदम उठाने की जरूरत है, ज...