मुजफ्फरपुर, जुलाई 8 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। हथौड़ी थाना के झौआ गांव में 26 वर्ष पहले खेत की मेढ़ के विवाद में भाला भोंक कर रामबहादुर राय (50) की हत्या करने व तीन अन्य को गंभीर रूप से घायल करने मामले में 12 आरोपितों को दोषी करार दिया गया है। इसमें हत्या करने में लोभित राय व भूपेंद्र यादव एवं हत्या में सहयोग करने में देवनारायण राय,सत्यनारायण राय,मोहित राय, मुनीन्द्र राय,रामनाथ राय,सिकिन्द्र राय,नरेश राय,विनोद राय,मनोज राय व अमृत राय शामिल हैं। इस मामले में एक आरोपित राजीव कुमार को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया। मामले के सेशन-ट्रायल के बाद जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-दो दशरथ मिश्र ने इन आरोपितों को मंगलवार को दोषी करार दिया। यह भी पढ़ें- Biharsharif News: छेड़खानी का आरोपित दोषी करार, 21 को होगी सजा 14 जुलाई को सजा की बिंदू पर सुनवाई होगी। इसके बाद...