बागपत, अगस्त 12 -- खेकड़ा। शाहदरा रेलवे स्टेशन पर योगा एक्सप्रेस के यात्रियों से विवाद के दौरान डीएमआरसी सुरक्षा गार्ड पंकज धामा की मौत के मामले में अदालत ने तीन आरोपियों को मिली जमानत रद्द कर दी है। सागर, आकाश और प्रिंस को अब 18 अगस्त तक संबंधित अदालत में आत्मसमर्पण करना होगा। ऐसा नहीं करने पर पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई करेगी। अदालत ने 21 जून को ड्यूटी सीजेएम द्वारा दी गई जमानत को कानूनन टिकाऊ नहीं माना। गत 20 जून को खेकड़ा निवासी 35 वर्षीय पंकज धामा रात की ड्यूटी पूरी कर घर लौट रहे थे। शाहदरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर तीन पर योगा एक्सप्रेस के यात्रियों के एक समूह से उनका विवाद हो गया। मारपीट के दौरान पंकज प्लेटफार्म पर गिर पड़े। उन्हें जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां सुबह 7.35 बजे चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। घ...