मुंगेर, जून 6 -- मुंगेर, एक संवाददाता। मकान के आगे बांस का खूंटा गाड़ने को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति की मौत के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अमृत रंजन उपाध्याय की अदालत ने फैसला सुनाया है। न्यायालय ने सेशन वाद संख्या- 142/2019 में सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त परमानंद सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा- 304(2) (गैरइरादतन हत्या) के तहत दोषी करार दिया और उसे न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। वहीं, मामले में नामजद अन्य दो अभियुक्तों रंजू देवी और नीतू कुमारी को पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने के कारण अदालत ने बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक अभय कुमार ने बहस में हिस्सा लिया。

वर्ष 2018 की घटना में हुई थी दिवाकर सिंह की मौत: अभियोजन के अनुसार, 30 दिसंबर 2018 को दिवाकर कुमार सिंह अपने घर के सामने बांस का खूंटा...