चाईबासा, मई 26 -- चाईबासा, संवाददाता। नगर परिषद चाईबासा द्वारा ईद-उल-जोहा (बकरीद) पर्व 2026 के मद्देनजर विधि-व्यवस्था बनाये रखने के लिए गाइडलाइन जारी किया है। इसके तहत बकरीद के अवसर पर पशुओं का खुले व घर के बाहर अथवा सार्वजनिक स्थानों में कुर्बानी नहीं दिया जाना है। इसके लिए उचित स्थल चिह्नित कर, स्थल को घेर देना है ताकि दूसरे व्यक्तियों या राहगीरों को समस्या न हो। बकरीद के अवसर पर कुर्बानी दिये जाने के उपरांत अनुपयोगी चीजों का निपटारा के लिए उचित व्यवस्था करना सुनिश्चित करना है। बकरीद के अवसर पर कुर्बानी दिये जाने के उपरांत अनुपयोगी चीजे सार्वजनिक स्थनों पर फेंके जाने पर दोषियों से राशि 1000 रुपये दंड स्वरूप वसूली की जाएगी। यह भी पढ़ें- शांति और भाईचारे के साथ मनाएं बकरीद असामाजिक तत्वों द्वारा निषिद्ध और प्रतिबंधित पशु अंग धार्मिक स्थान...