फतेहपुर, जुलाई 13 -- फतेहपुर। अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर मारपीट और खुदकुशी के लिए प्रेरित करने के एक मामले में सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरि प्रकाश गुप्ता की अदालत ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषसिद्ध पति को पांच साल की कैद और नौ हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त सजा काटना होगा। शासकीय अधिवक्ता देवेन्द्र सिंह भदौरिया ने बताया कि गांव उरदना थाना मौदहा हमीरपुर निवासी रामौतार ने अपनी बेटी मालती देवी की शादी राकेश सिंह पुत्र मदन सिंह के साथ की थी। वादी का आरोप था कि शादी के बाद से पति राकेश, देवर सुरेश, बउवा मान सिंह व चंदन बेटी का उत्पीड़न करते थे। बेटी द्वारा बतातने पर कई बार समझाने के बाद भी ससुरालीजनों रवैए में कोई सुधार नहीं हुआ। तीन जुलाई 2011 को पति व तीनो...