लखीमपुरखीरी, जून 2 -- खीरी कांड में हुई दो भाजपा कार्यकर्ताओं और एक ड्राइवर की हत्या के मामले में दर्ज कराये गये क्रॉस केस की सुनवाई सोमवार को थी। अभियोजन ने अपने 29 वें गवाह मुख्य विवेचक श्यामकुमार पाल के बयान दर्ज कराये। बचाव पक्ष ने जिरह की। लेकिन कोर्ट का समय समाप्त होने तक जिरह पूरी न हो पाने पर जिला जज शिवकुमार सिंह ने जिरह जारी करते हुए शेष जिरह के लिए 2 जून की तारीख नियत कर दी। अभियोजन की पैरवी कर रहे एडीजीसी संजय सिंह ने बताया कि 3 अक्टूबर 2021 को हुए खीरी हिंसा काण्ड में चार किसानों, दो भाजपा कार्यकर्ताओं, सके पत्रकार और एक ड्राइवर की मौत हुई थी और कई घायल हुए थे। यह भी पढ़ें- साक्ष्य के आभाव में दो सगे भाइयों समेत चार दोषमुक्त इस घटना के बाद दो मुकदमे दर्ज कराये गये थे। दो भाजपा कार्यकर्ताओं और एक ड्राइवर की हत्या का क्रॉस केस ...