पटना, जून 9 -- पटना प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मंगलवार को खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक खान सर उर्फ फैजल खान की अग्रिम जमानत पर सुनवाई की। कोर्ट ने अभियुक्त पर पुलिस की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाते हुए 20 जून तक अतंरिम सुरक्षा दी। कोर्ट ने केस डायरी और अभियुक्त के आपराधिक इतिहास की पुलिस से मांग की है। जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 20 जून को अगली तिथि निर्धारित की। वहीं दूसरी ओर ज्ञानबिंदु एकेडमी के निदेशक रौशन आनंद की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। फैजल खान के वकील अरिंवद मौउआर ने कहा कि पुलिस ने जो केस किया उसमें अभियुक्त पर दबाव बनाने के लिए हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट लगाया गया। यह भी पढ़ें- खान सर को फिलहाल राहत, रौशन आनंद की जमानत याचिका पर भी हुई बहस; वकील ने क्या तर्क दिए यह बनावटी और झूठा है। इस घटना में कोई जख्मी नह...