भदोही, अप्रैल 9 -- भदोही, संवाददाता। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित मामलों में दोषियों को सजा दिलाने का क्रम जारी है। इसी कड़ी में धारा 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम 1957 के तहत न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई गई। साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने बताया कि प्रदीप कुमार उर्फ राजू बिंद निवासी कांगापुर, थाना हंडिया, जिला प्रयागराज के खिलाफ धारा 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम 1957 के तहत थाना कोईरौना में मामले दर्ज किया गया था। साक्ष्यों को कोर्ट में पेश करने के साथ ही पुलिस, मॉनिटरिंग सेल पीओ वीरेन्द्र कुमार वर्मा की पैरवी पर गुरुवार को फैसला आया। आशीष कुमार सिंह, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भदोही-ज्ञानपुर ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने प्रदीप कुमार उर्फ राजू को धारा 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम 1957 के अंतर्गत न्...