खाने के तेल पर आया सरकार का नया नियम! ग्राहकों को भ्रमित करने वाली पैकिंग पर रोक
नई दिल्ली, जून 7 -- अगर आप घर के लिए सरसों तेल, रिफाइंड तेल या कोई अन्य खाद्य तेल खरीदते हैं, तो आपके लिए एक बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने खाने के तेल की पैकेजिंग को लेकर नया नियम लागू करने का फैसला किया है, जिससे ग्राहकों को अलग-अलग ब्रांडों की कीमतों की तुलना करने में आसानी होगी। अक्सर देखा जाता है कि बाजार में तेल कंपनियां 850 मिलीलीटर, 910 मिलीलीटर, 935 मिलीलीटर या अन्य गैर-मानक पैक साइज में तेल बेचती हैं। ऐसे में ग्राहकों के लिए यह समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा ब्रांड वास्तव में सस्ता है और किसमें ज्यादा वैल्यू मिल रही है। आइए जरा विस्तार से इसको समझते हैं। यह भी पढ़ें- LIC ने बढ़ाया मारुति सुजुकी पर दांव, 68 करोड़ रुपये के शेयर और खरीदे यह भी पढ़ें- 20000 करोड़ रुपये के मिलिट्री ड्रोन खरीदने की तैयारी, इस शेयर की लगी लॉटरी6 जून ...
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