मोतिहारी, मई 2 -- मोतिहारी। छौड़ादानो ब्लॉक के आदर्श कृषि सेवा केंद्र नामक खाद दुकान की अनुज्ञप्ति रद्द करने के मामले में हाई कोर्ट पटना ने आदेश जारी किया है। कोर्ट ने लाइसेंस रद्द करने के मामले में कानून की दृष्टि से इसे मान्य नहीं माना है। इस मामले में कृषि विभाग को निर्देश जारी किया है। डीएओ मनीष कुमार सिंह ने बताया कि मामले में विधि सम्मत निर्णय लिया जाएगा। उल्लेखनीय हो कि रक्सौल अनुमंडल कृषि अधिकारी की अनुशंसा पर उक्त खाद दुकान का लाइसेंस जिला कृषि अधिकारी के द्वारा विगत 30 दिसंबर 25 को रद्द कर दिया गया था। इसको लेकर खाद दुकानदार सोनालाल प्रसाद ने हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की थी।

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