मोतिहारी, जून 30 -- मोतिहारी। खरीफ मौसम में खेती के लिए किसानों को खाद बिक्री के लिए कृषि विभाग ने गाइड लाइन जारी किया है। खुदरा खाद विक्रेताओं से खाद लेने वाले किसानों को किसान पंजीकरण के साथ घोषणा पत्र देना होगा। इसके बिना खाद विक्रेता को किसानों से खाद बिक्री नहीं कर सकेंगे। इसका अनुपालन नहीं करने पर खाद विक्रेताओं के विरुद्ध कार्रवाई होगी। डीएओ मनीष कुमार सिंह ने पत्र जारी करते हुए बताया है कि खरीफ मौसम में खाद की अधिक मांग होने के मद्देनजर निर्देश दिया गया है। इसके तहत किसानों को किसान पंजीकरण के साथ घोषणा पत्र देना होगा। घोषणा पत्र में खेत में लगी फसल के ब्यौरा के साथ कितने रकबा में खरीफ खेती के लिए कौन कौन खाद की जरूरत है, इसकी जानकारी देनी होगी। यह भी पढ़ें- खाद के लिए किसानों को देना होगा किसान पंजीकरण व घोषणा पत्र घोषणा पत्र में...