रुद्रपुर, मई 21 -- सितारगंज, संवाददाता। खाद के लिए लिमिट तय करने और अनुमति लेने के आदेश से किसानों में रोष है। मुख्य कृषि अधिकारी डॉ. वीकेएस यादव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि एक हेक्टेयर कृषि क्षेत्रफल में पांच बैग यूरिया एवं तीन बैग डीएपी या एनपीके उपलब्ध कराया जा सकता है। जनपद के विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि वे इससे अधिक बैग निर्गत नहीं करेंगे। किसानों की अधिक मांग पर अपने ब्लॉक के कृषि अधिकारी के माध्यम से अनुमति प्राप्त करेंगे। किसानों का कहना है कि किसान खेती करें या अनुमति लेने के लिए कार्यालयों के चक्कर काटें। उन्होंने पूर्व की भांति किसानों को एकमुश्त खाद देने की मांग की है, ताकि जरूरत के अनुसार किसान गन्ने व धान बुवाई में खाद का उपयोग कर सके。 यह भी पढ़ें- सहकारी समितियों पर बढ़ाई गई उर्वरक उपलब्धतावर्जन किसानों को जर...