गाज़ियाबाद, जनवरी 30 -- गाजियाबाद। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मांदड़ ने जिले के मांस विक्रेताओं के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सुनील कुमार शर्मा द्वारा खोड़ा नगर पालिका क्षेत्र में बिना लाइसेंस और मानकों के विपरीत चल रही मांस की दुकानों पर नाराजगी व्यक्त करने के बाद यह कदम उठाया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि मांस उच्च जोखिम वाले खाद्य पदार्थों की श्रेणी में आता है, इसलिए सभी विक्रेताओं को अगले सात दिनों के भीतर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत पंजीकरण और निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करना होगा। सात दिन की अवधि बीतने के बाद, मानकों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ जनस्वास्थ्य के हित में सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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