खाद्य पदार्थों में मिलावट के 26 मामलों में 9.15 लाख का जुर्माना
अमरोहा, जून 4 -- अमरोहा, संवाददाता। खाद्य पदार्थों में मिलावट के 26 मामलों में एडीएम कोर्ट से संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ नौ लाख रुपये से अधिक जुर्माने की कार्रवाई की गई है। कार्रवाई की जद में आने वाले विक्रेताओं को निर्धारित अवधि के अंदर जुर्माने की रकम जमा करनी होगी। सहायक आयुक्त खाद्य विनय कुमार अग्रवाल के मुताबिक मिश्रित दूध, कुट्टू का आटा, देसी घी, छैना रसगुल्ला, आइसक्रीम, सरसों का तेल, कुल्फी, चावल आदि खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। प्रयोगशाला की जांच में 26 खाध पदार्थों के सैंपल अधोमानक आने पर संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ एडीएम कोर्ट में वाद दायर कराया गया था। अब एडीएम कोर्ट से संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ नौ लाख 15 हजार रुपये के जुर्माने की कार्रवाई की गई है। निर्धारित अवधि के अंदर जुर्माने की रकम न जमा कर...
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