मिर्जापुर, अगस्त 23 -- मिर्जापुर,संवाददाता। खाद्य तथा रसद विभाग के आयुक्त के निर्देश पर डीएम पवन कुमार गंगवार ने चीनी के व्यापारियों के लिए एक अगस्त से 30 नवम्बर तक की अवधि के लिए स्टॉक लिमिट लागू कर दिए है। अब चीनी का कोई भी डीलर ऐसे स्टॉक की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन से अधिक अवधि के लिए किसी स्टॉक का भण्डारण नहीं करेगा और देशभर में किसी भी समय और किसी भी स्थान में 4000 कुन्तल से अधिक चीनी का स्टॉक नहीं रखेगा। इस आदेश की कोई भी बात चीनी के स्टॉक के भण्डारण या उसे रखने को लेकर सरकारी खाते पर लागू नहीं होगी। यह आदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उचित कीमत की दुकानों के माध्यम से वितरण के लिए स्टॉक के भण्डारण पर लागू नहीं होगी。 यह भी पढ़ें- चीनी की जमाखोरी रोकने के लिए सत्यापन शुरूस्टॉक भण्डारण की अवधि की गणना डीएम ने स्पष्ट किया है कि ...